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अगर आप व्यापारी हैं और अगर आप प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में कर्मचारी है तो आप यह बात जान लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 से 4 नियम लागू हो रहे हैं जो निम्न प्रकार है!
1- इपीएफ अंशदान अगर बात करें आयकर के नियम के प्रावधानों के अनुसार तो 1 अप्रैल 2021 से कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ में सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा के जमा राशि पर मिला ब्याज अब कर के दायरे में आएगा और 2 लाख प्रति माह से ज्यादा वेतन पाने वाले प्राइवेट कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं!
3- प्री फील्ड आइटीआर फॉर्म;
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है और आयकर विभाग नए वित्त वर्ष मतलब 2021-22 से पहले भरा हुआ आइटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा!
अगर आप आइटीआर भरते हैं और सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी है या आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब आइटीआर भरने की छूट दी जाएगी आयकर विभाग के अनुसार और इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आए सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है!
अगर आप सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं और इनकम टैक्स भरते हैं तो रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्रोतों पर कटौती मतलब टीडीएस नियमों को सख्त कर दिया है अब आयकर की धारा 206 बी के तहत जो रिटर्न नहीं भरेगा उस व्यक्ति को 1 अप्रैल 2021 के बाद 2 गुना टीडीएस भरना पड़ेगा !
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