पैन कार्ड बनाने के लिए 1 अप्रैल से नए नियम 2026 क्या है?

1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार ने पैन (PAN) कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए Income-tax Rules, 2026 के तहत अब पैन कार्ड बनवाना और उसमें सुधार करना पहले के मुकाबले थोड़ा अधिक विस्तृत हो गया है। मुख्य बदलावों की सूची नीचे दी गई है: 1. आधार-ओनली (Aadhaar-only) सुविधा का अंत 31 मार्च 2026 तक आप केवल आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। * अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य: अब आधार के साथ आपको जन्म तिथि (Date of Birth) का अलग से प्रमाण देना होगा। * मान्य दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), हाईस्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज साथ लगाना जरूरी है। 2. नए आवेदन फॉर्म (New Forms) पुराने फॉर्म (49A और 49AA) अब मान्य नहीं हैं। उनकी जगह नए फॉर्म लागू किए गए हैं: * Form 93: भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए (पुराने Form 49A की जगह)। * Form 95: विदेशी नागरिकों और संस्थाओं के लिए (पुराने Form 49AA की जगह)। * Form CR-01 & CR-02: पैन कार्ड में सुधार (Correction) के लिए अब इन नए फॉर्म्स का उपयोग करना होगा। 3. नाम में कोई बदलाव नहीं (Name Matching) अब आपके पैन कार्ड पर वही नाम छपेगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। "Name on Card" को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करने का विकल्प हटा दिया गया है। यदि आधार और पैन के नाम में अंतर है, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। 4. लेनदेन की सीमाओं (Thresholds) में बदलाव आम जनता को राहत देने के लिए पैन कार्ड देने की अनिवार्य सीमाएं बढ़ा दी गई हैं: * गाड़ी खरीदना: अब ₹5 लाख से अधिक की गाड़ी खरीदने पर ही पैन कार्ड देना होगा (पहले यह हर गाड़ी पर अनिवार्य था)। * होटल/इवेंट्स: होटल या रेस्टोरेंट के ₹1 लाख से अधिक के बिल पर पैन जरूरी है (पहले सीमा ₹50,000 थी)। * प्रॉपर्टी (Real Estate): ₹20 लाख से अधिक की अचल संपत्ति के लेनदेन पर पैन अनिवार्य है (पहले यह ₹10 लाख था)। * बीमा (Insurance): अब सभी नई बीमा पॉलिसियों के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे प्रीमियम की राशि कितनी भी हो। 5. पैन-आधार लिंकिंग और डेडलाइन * जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID (आधार नंबर के बजाय) से बनवाया था, उनके लिए लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। * लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन कार्ड Inoperative (निष्क्रिय) हो चुके हैं। इन्हें ₹1,000 की पेनाल्टी भरकर दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है। > सावधानी: आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि ई-पैन (e-PAN) डाउनलोड करने के नाम पर कई फर्जी ईमेल और लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (NSDL/Protean या UTIITSL) का ही उपयोग करें। > क्या आप अपने मौजूदा पैन कार्ड में कोई सुधार करवाना चाहते हैं या नया आवेदन करने की सोच रहे हैं?

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