उत्तराखंड सोलर वाटर पंप योजना एवं संपर्क सूत्र क्या है?

उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने और बिजली की बचत के लिए 'पीएम-कुसुम योजना' (PM-KUSUM) के अंतर्गत सोलर वाटर पंपों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ योजना की मुख्य जानकारी और संपर्क विवरण दिए गए हैं: योजना का मुख्य विवरण इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा पहुँचाना है जहाँ बिजली की उपलब्धता कम है या पंप चलाने का खर्च बहुत अधिक आता है। * सबिडी (Subsidy): उत्तराखंड में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 80% से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है (इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल है)। किसान को कुल लागत का केवल 10% से 20% ही देना होता है। * पंप की क्षमता: आप अपनी आवश्यकतानुसार 2 HP, 3 HP, 5 HP, और 7.5 HP के सरफेस या सबमर्सिबल पंप चुन सकते हैं। * पात्रता: आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास कृषि योग्य भूमि व जल स्रोत (जैसे कुआँ, बोरवेल या तालाब) होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: * आधार कार्ड। * खतौनी (भूमि के दस्तावेज)। * बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। * पासपोर्ट साइज फोटो। * मोबाइल नंबर। संपर्क सूत्र (Contact Details) इस योजना का कार्यान्वयन UREDA (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जाता है। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं: * मुख्य कार्यालय: उरेडा (UREDA), ऊर्जा पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून - 248001। * हेल्पलाइन नंबर: 0135-2521553, 2521387 * ईमेल: uredahq@gmail.com * आधिकारिक वेबसाइट: ureda.uk.gov.in > सुझाव: आप अपने जिले के विकास भवन में स्थित उरेडा के जिला परियोजना अधिकारी (Project Officer) से भी मिल सकते हैं, जो आपको स्थानीय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया की सटीक जानकारी देंगे।

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