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निश्चित रूप से, सेक्शन-8 कंपनी (NGO) के सुचारू संचालन के लिए यहाँ एक विस्तृत वार्षिक चेकलिस्ट दी गई है। इसे आप अपनी डायरी या ऑफिस कैलेंडर में नोट कर सकते हैं ताकि भारी पेनल्टी (जैसे ₹100/दिन) से बचा जा सके।
📅 सेक्शन-8 कंपनी: वार्षिक अनुपालन चेकलिस्ट (Annual Compliance Checklist)
1. ऑडिट और बोर्ड मीटिंग (अप्रैल से सितंबर)
* अकाउंट्स का ऑडिट: एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से अपनी बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते का ऑडिट करवाएं।
* बोर्ड मीटिंग्स: साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए (हर क्वार्टर में एक)। दो मीटिंग्स के बीच 120 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
* AGM (Annual General Meeting): वित्त वर्ष खत्म होने के 6 महीने के भीतर (आमतौर पर 30 सितंबर तक) शेयरधारकों की वार्षिक बैठक करें।
2. ROC (Registrar of Companies) फाइलिंग
| फॉर्म का नाम | उद्देश्य | समय सीमा (Deadline) |
|---|---|---|
| ADT-1 | ऑडिटर की नियुक्ति की सूचना (5 साल के लिए) | AGM के 15 दिनों के भीतर |
| AOC-4 | वित्तीय विवरण (Financial Statements) फाइल करना | AGM के 30 दिनों के भीतर (30 अक्टूबर) |
| MGT-7 | वार्षिक रिटर्न (Annual Return) फाइल करना | AGM के 60 दिनों के भीतर (29 नवंबर) |
| DIR-3 KYC | सभी डायरेक्टर्स का KYC अपडेट करना | हर साल 30 सितंबर तक |
3. इनकम टैक्स और छूट (Income Tax)
* ITR-7: ट्रस्ट/सेक्शन-8 कंपनी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न। इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होती है।
* Form 10B/10BB: ऑडिट रिपोर्ट जो ITR के साथ या उससे पहले फाइल करनी होती है।
* 12A & 80G रिन्यूअल: यदि आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, तो उसे 3 साल के भीतर या काम शुरू होने के 6 महीने के भीतर 'फाइनल' में बदलना होगा। (हर 5 साल में रिन्यूअल अनिवार्य है)।
4. अन्य महत्वपूर्ण फाइलिंग
* GST रिटर्न: यदि रजिस्टर्ड हैं, तो GSTR-1 और GSTR-3B (मासिक या त्रैमासिक)।
* NGO Darpan: नीति आयोग के पोर्टल पर अपनी डिटेल्स अपडेट रखें (ग्रांट लेने के लिए जरूरी)।
* CSR-1: यदि आप कंपनियों से CSR फंड लेना चाहते हैं, तो यह फॉर्म MCA पोर्टल पर एक बार भरना होता है।
💡 याद रखने योग्य मुख्य बातें:
* जीरो फाइलिंग: भले ही आपकी कंपनी में कोई लेनदेन न हुआ हो, फिर भी 'Nil' रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
* पेनल्टी: MCA के फॉर्म (AOC-4, MGT-7) देरी से भरने पर ₹100 प्रति दिन की पेनल्टी लगती है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
* डोनेशन रसीद (10BD): यदि आप 80G के तहत डोनेशन लेते हैं, तो हर साल 31 मई तक दानदाताओं की सूची (Statement of Donation) जमा करना अनिवार्य है।
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