कोई संस्था फाउंडेशन/ सेक्शन-8 कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी प्राइवेट कंपनी को बंद करने से पहले क्लोजर के लिए जरूरी दस्तावेजों (Documents) की लिस्ट?

किसी भी संस्था (NGO या Company) को आधिकारिक तौर पर बंद करना एक कानूनी प्रक्रिया है। इसे "Winding Up" या "Striking Off" कहा जाता है। इसे बंद करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था पर कोई कर्ज या कानूनी केस बकाया न हो। यहाँ सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए जरूरी दस्तावेजों की विस्तृत लिस्ट दी गई है: 1. सभी के लिए कॉमन (अनिवार्य) दस्तावेज चाहे वह ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या कंपनी, ये कागजात हर हाल में चाहिए: * पैन कार्ड (PAN Card): संस्था का ओरिजिनल पैन कार्ड। * बैंक अकाउंट क्लोजर लेटर: बैंक से लिखित पुष्टि कि संस्था का खाता बंद कर दिया गया है। * अद्यतन (Updated) ITR: पिछले सभी सालों के इनकम टैक्स रिटर्न भरे होने चाहिए। * ऑडिटेड बैलेंस शीट: जिस दिन संस्था बंद करने का प्रस्ताव लिया गया, उस दिन तक की फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। * अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): यदि कोई कर्ज (Loan) था, तो बैंक या लेनदारों से 'नो ड्यूज' सर्टिफिकेट। 2. प्राइवेट लिमिटेड और सेक्शन-8 कंपनी के लिए (ROC Filing) चूंकि ये MCA (Ministry of Corporate Affairs) के तहत आती हैं, इनके लिए नियम सख्त हैं: * STK-2 फॉर्म: कंपनी का नाम हटाने के लिए मुख्य फॉर्म। * Board Resolution: बोर्ड के सदस्यों द्वारा कंपनी बंद करने का पास किया गया प्रस्ताव। * Special Resolution: 75% शेयरधारकों की लिखित सहमति। * Indemnity Bond (STK-3): जिसमें निदेशक यह गारंटी देते हैं कि भविष्य में कोई देनदारी निकली तो वे जिम्मेदार होंगे (इसे स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराना होता है)। * Affidavit (STK-4): निदेशकों द्वारा शपथ पत्र कि कंपनी की कोई संपत्ति या कर्ज बाकी नहीं है। * Statement of Assets and Liabilities: जिसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित किया गया हो (30 दिन से पुराना न हो)। 3. ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए (Registrar/Charity Commissioner) इनके लिए प्रक्रिया राज्य के नियमों (State Acts) पर निर्भर करती है: * Dissolution Deed/Resolution: गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव। * Original Registration Certificate: संस्था का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र। * List of Assets Transfer: बची हुई संपत्ति किस दूसरी संस्था को दान की गई, उसका प्रमाण और उस संस्था की सहमति (Acceptance Letter)। * Newspaper Advertisement: कुछ राज्यों में जनता को सूचित करने के लिए अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है कि संस्था बंद हो रही है। * Utilization Certificate: यदि कोई सरकारी ग्रांट मिली थी, तो उसका उपयोग प्रमाण पत्र। 4. इनकम टैक्स (12A/80G) के लिए जरूरी कदम यदि आपकी संस्था के पास 12A या 80G रजिस्ट्रेशन था, तो आपको यह दस्तावेज तैयार रखने होंगे: * Surrender Application: आयकर विभाग को सूचित करना कि हम अपनी टैक्स छूट वाली मान्यता सरेंडर कर रहे हैं। * Accreted Income Tax (धारा 115TD): सेक्शन-8 या ट्रस्ट बंद करते समय, यदि संपत्ति दूसरी संस्था को ट्रांसफर नहीं की जाती, तो उस पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स (Exit Tax) देना पड़ता है। इसके कैलकुलेशन के दस्तावेज। चेकलिस्ट: बंद करने से पहले यह जरूर देख लें * कर्मचारी: क्या सभी का हिसाब (Full & Final) हो गया है? * डिजिटल सिग्नेचर (DSC): क्या निदेशकों के DSC एक्टिव हैं? (फॉर्म भरने के लिए जरूरी होंगे)। * पेंडिंग नोटिस: क्या इनकम टैक्स या ROC का कोई नोटिस पेंडिंग तो नहीं है? सावधानी: यदि आप बिना इन दस्तावेजों और औपचारिक प्रक्रिया के संस्था को "ऐसे ही" छोड़ देते हैं, तो हर साल पेंडिंग रिटर्न की पेनल्टी (प्रतिदिन ₹100 से ₹500 तक) बढ़ती रहेगी और भविष्य में निदेशकों का पैन (PAN) ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

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