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सेक्शन 8 कंपनी (NGO) में ऑडिटर को हटाना एक गंभीर प्रक्रिया है क्योंकि ऑडिटर को 'वॉचडॉग' माना जाता है। इसे बीच कार्यकाल (Term) में हटाने के लिए केंद्र सरकार (RD - Regional Director) की मंजूरी अनिवार्य होती है।
ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140(1) के तहत आती है। यहाँ इसके चरण दिए गए हैं:
🛠️ ऑडिटर को हटाने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
1. बोर्ड मीटिंग (Board Meeting)
सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी होगी।
* ऑडिटर को हटाने का प्रस्ताव (Resolution) पारित करें।
* केंद्र सरकार (RD) को आवेदन भेजने के लिए एक डायरेक्टर को अधिकृत (Authorize) करें।
2. केंद्र सरकार को आवेदन (Form ADT-2)
बोर्ड मीटिंग के 30 दिनों के भीतर, आपको Form ADT-2 एमसीए (MCA) पोर्टल पर फाइल करना होगा। इसमें आपको स्पष्ट कारण बताना होगा कि आप ऑडिटर को क्यों हटाना चाहते हैं जैसे व्यवहार खराब है,टाइम पर फीलिंग ना करना, बिना कारण फीस बढ़ाना आदि।
* नोट: फीस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल के आधार पर होती है।
3. रीजनल डायरेक्टर (RD) द्वारा सुनवाई
केंद्र सरकार (RD) आपके आवेदन की समीक्षा करेगी। वे ऑडिटर को भी अपनी बात रखने का मौका देंगे (Opportunity of being heard)। यदि RD संतुष्ट होता है, तो वह ऑडिटर को हटाने की मंजूरी दे देगा।
4. जनरल मीटिंग (EGM/AGM) बुलाना
RD से मंजूरी मिलने के 60 दिनों के भीतर, आपको कंपनी की एक विशेष साधारण बैठक (Extraordinary General Meeting - EGM) बुलानी होगी।
* इस मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन (Special Resolution) पास करना होगा (यानी 75% सदस्यों की सहमति जरूरी है)।
5. ROC को सूचित करना (Form MGT-14)
स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिनों के भीतर, आपको Form MGT-14 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पास फाइल करना होगा।
⚠️ महत्वपूर्ण बातें और फीस
| विवरण | विवरण/फीस |
|---|---|
| जरूरी शर्त | ऑडिटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। |
| ADT-2 की फीस | ₹5,000 कैपिटल के लिए सरकारी फीस लगभग ₹2,000 होती है। |
| प्रोफेशनल फीस | इस जटिल प्रक्रिया के लिए CA/CS लगभग ₹10,000 - ₹25,000 ले सकते हैं। |
| समय सीमा | पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 5 महीने का समय लग सकता है। |
💡 एक आसान रास्ता (इस्तीफा):
यदि ऑडिटर खुद इस्तीफा (Resignation) दे देता है, तो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है।
* ऑडिटर Form ADT-3 भरकर कंपनी और ROC को देता है।
* कंपनी बोर्ड मीटिंग करके नए ऑडिटर की नियुक्ति कर लेती है। इसमें सरकार (RD) की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती।
क्या आप जानना चाहते हैं कि नए ऑडिटर की नियुक्ति के लिए ADT-1 फॉर्म कैसे और कब भरा जाता है?
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