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जीएसटी (GST) नंबर के लिए आवेदन करना अब काफी आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। आप खुद GST Portal (www.gst.gov.in) पर जाकर मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी कागज़ातों की जानकारी दी गई है:
1. ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
आवेदन शुरू करने से पहले इन चीज़ों को तैयार रखें (Scan कॉपी 1MB से कम रखें):
* पैन कार्ड (PAN Card): बिज़नेस का या प्रोप्राइटर का।
* आधार कार्ड (Aadhaar Card): वेरिफिकेशन के लिए।
* पते का प्रमाण (Address Proof): बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद।
* बैंक विवरण: कैंसल्ड चेक (Cancelled Cheque) या बैंक स्टेटमेंट।
* फोटो: बिज़नेस के मालिक या पार्टनर्स की पासपोर्ट साइज फोटो।
* अन्य: अगर कंपनी है तो 'Certificate of Incorporation' और 'Board Resolution'।
2. आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
पूरी प्रक्रिया दो भागों (Part A और Part B) में बंटी हुई है:
Part A: अस्थायी रजिस्ट्रेशन (TRN जनरेट करना)
* वेबसाइट पर जाएं: www.gst.gov.in पर जाकर Services > Registration > New Registration पर क्लिक करें।
* विवरण भरें: 'I am a Taxpayer' चुनें। अपना राज्य, ज़िला, बिज़नेस का नाम (PAN के अनुसार), पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर डालें।
* OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग OTP आएंगे, उन्हें भरकर सबमिट करें।
* TRN प्राप्त करें: सबमिट करते ही आपको 15 अंकों का Temporary Reference Number (TRN) मिल जाएगा।
Part B: मुख्य फॉर्म भरना
* लॉगिन करें: दोबारा पोर्टल पर जाएं और TRN का उपयोग करके लॉगिन करें (फिर से OTP आएगा)।
* विवरण दर्ज करें: अब आपको 10 अलग-अलग सेक्शन मिलेंगे जिनमें बिज़नेस की जानकारी, प्रमोटर्स/पार्टनर्स के नाम, बिज़नेस का पता, सामान/सेवाओं (HSN Code) की जानकारी और बैंक डिटेल्स भरनी होगी।
* दस्तावेज़ अपलोड करें: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
* Aadhaar Authentication: यह सबसे ज़रूरी स्टेप है। आपके पास ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए एक लिंक आएगा, जिसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफाई करना होगा।
* सबमिट करें: अंत में 'Verification' टैब में जाकर EVC (ओटीपी के जरिए) या DSC (कंपनियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर) के साथ फॉर्म सबमिट कर दें।
3. आगे क्या होगा?
* सबमिट करने के बाद आपको एक ARN (Application Reference Number) मिलेगा।
* GST अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे। अगर सब सही रहा, तो 3 से 7 वर्किंग डेज़ में आपको ईमेल पर जीएसटी सर्टिफिकेट और नंबर मिल जाएगा।
* अगर कोई कमी पाई गई, तो आपसे स्पष्टीकरण (Clarification) माँगा जा सकता है, जिसका जवाब आपको समय पर देना होगा।
> प्रो टिप: आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) का विकल्प चुनने से फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है। more read next blog...
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