TAX DEDUCTIONS AVAILABLE UNDER VARIOUS SECTIONS FOR FINANCIAL YEAR 2026-27

वित्तीय वर्ष 2026-27 (असेसमेंट ईयर 2027-28) के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को ही डिफ़ॉल्ट रखा है और इसे अधिक आकर्षक बनाया है। नीचे 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब और डिडक्शन का विवरण दिया गया है: 1. नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) - FY 2026-27 नई व्यवस्था में टैक्स दरें कम हैं, लेकिन इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह निवेश (जैसे 80C, 80D) पर छूट नहीं मिलती। | कुल आय (Annual Income) | टैक्स दर (Tax Rate) | |---|---| | ₹4,00,000 तक | शून्य (NIL) | | ₹4,00,001 से ₹8,00,000 | 5% | | ₹8,00,001 से ₹12,00,000 | 10% | | ₹12,00,001 से ₹16,00,000 | 15% | | ₹16,00,001 से ₹20,00,000 | 20% | | ₹20,00,001 से ₹24,00,000 | 25% | | ₹24,00,000 से ऊपर | 30% | > खास बात: > * Standard Deduction: वेतनभोगी (Salaried) कर्मचारियों के लिए ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है। > * Tax Rebate (u/s 87A): यदि आपकी कुल टैक्सेबल आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा (रिबेट के कारण)। > 2. पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहतर है जो LIC, PPF, HRA, और होम लोन जैसे निवेशों पर डिडक्शन का लाभ लेना चाहते हैं। | आय का स्लैब (Income Slab) | टैक्स दर (60 वर्ष से कम आयु के लिए) | |---|---| | ₹2,50,000 तक | शून्य (NIL) | | ₹2,50,001 से ₹5,00,000 | 5% | | ₹5,00,001 से ₹10,00,000 | 20% | | ₹10,00,000 से ऊपर | 30% | > नोट: पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और ₹5 लाख तक की आय पर रिबेट उपलब्ध है। > 3. मुख्य बदलाव और लाभ (Key Highlights) * Education & Hostel Allowance: बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले अलाउंस की छूट सीमा बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह (प्रति बच्चा) कर दी गई है। * Standard Deduction: नई व्यवस्था में यह ₹75,000 है, जो आपकी कुल आय को प्रभावी रूप से कम करती है। * Surcharge & Cess: सभी टैक्स गणनाओं के बाद 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है। संक्षेप में: अगर आप निवेश नहीं करते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था (New Regime) आपके लिए ₹12.75 लाख (सैलरी वालों के लिए) तक की आय पर टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका है।

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